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नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया में फिलहाल बदलाव नहीं

नर्सरी एडमिशन दाखिला प्रक्रिया में दखल देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि जिन गाइडलाइंस पर दाखिले हो रहे हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होगा.

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नर्सरी एडमिशन दाखिला प्रक्रिया में दखल देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि जिन गाइडलाइंस पर दाखिले हो रहे हैं फिलहाल उनमें कोई बदलाव नहीं होगा.

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून नर्सरी में प्रवेश पर लागू नहीं होता है. शिक्षा का अधिकार सिर्फ 6-14 साल के बच्चों तक ही सीमित है. इसलिए सरकार आरटीई मे जरूरी बदलाव करे. ताकि ये एक्ट छोटे बच्चों पर भी लागू हों. इसी के तहत 25 फीसदी सीटें गरीब बच्चों के लिए रिजर्व की गई थीं.

एक पीआईएल दाखिल कर दिल्ली सरकार को उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें स्कूलों को नर्सरी एडमिशन के लिए शर्तें तय करने की छूट दी गई थी.

उधर अभिभावकों मे नर्सरी एडमिशन को लेकर जबरदस्त असंतोष है. कई स्कूलों ने पहली लिस्ट जारी कर दी है. ऐसे में अभिभावक क्या करें और क्या ना करें उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई थी.

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