बिहार राज्य निगरानी विभाग के एक विशेष न्यायालय ने रिश्वत लेते पकड़े गए तत्कालीन पुलिस सब इंस्पेक्टर सैयद गुलाम फरीद को डेढ़ साल का कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है.
अदालत ने रिश्वत के एक मामले में सैयद गुलाम फरीद को विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम डेढ़ साल कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
गौरतलब है कि 6 मई 2008 को बिहार के बांका जिला में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर तैनात फरीद को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की एक टीम ने एक व्यक्ति से पच्चीस सौ रुपये रिश्वत के तौर पर लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था.