सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को आखिरकार 22 दिनों बाद जमानत मिल ही गई, लेकिन इसके साथ ही एक शर्त रखी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सुब्रत रॉय पहले 10 हजार करोड़ रुपये बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास जमा करें तभी उन्हें जमानत दी जाएगी.
साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इनमें से आधी रकम कैश होनी चाहिए. यह फैसला सहारा इंडिया के उस नए प्रस्ताव के एक दिन बाद आया है जो उसने निवेशकों के पैसे लौटाने से संबंधित दिया है.
सहारा समूह ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह एक साल में सेबी को निवेशकों को वापस की जाने वाली राशि में से 20 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए तैयार है.
यह राशि समूह की दो कंपनियों ने डिबेंचर (ओएफसीडी) के जरिए जुटाई थी.