निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में फंसे सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार देर शाम तिहाड़ जेल से बाहर आए. कोर्ट ने उन्हें चार हफ्ते की पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है. सुब्रत राय को पैरोल अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए मिली है. उनकी मां का गुरुवार रात निधन हो गया.
Delhi: Subrata Roy released from Tihar Jail on 4-week parole pic.twitter.com/FBzaAew5DZ
— ANI (@ANI_news) May 6, 2016
चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने पैरोल देते हुए कहा कि इन चार हफ्तों के दौरान सुब्रत के साथ सादे कपड़े में पुलिसवाले रहेंगे.
बहनोई अशोक राय चौधरी को भी पैरोल
सुप्रीम कोर्ट ने उनके बहनोई अशोक राय चौधरी को भी चार हफ्ते की पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया. सुब्रत राय दो साल से जेल में हैं.
निवेशकों का पैसा लौटाने में नाकाम रहे सुब्रत
बता दें कि उनकी दो कंपनियों, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2008 और 2009 में लोगों का पैसा जमा किया था. शीर्ष अदालत ने यह पैसा निवेशकों को लौटाने का आदेश दिया जिसमें राय नाकाम रहे और जेल पहुंच गए.