राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक स्थानीय अदलात ने पूर्व सूचना एंव प्रसारण मंत्री सुखराम को आय से अधिक संपति मामले में दोषी करार दिया है.
अदालत अगली 24 फरवरी को सुखराम की सजा मुकर्रर करेगी. सीबीआई के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम ने 1991 और 1996 के दौरान करीब साढ़े पांच करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की थी. सीबीआई ने 27 अगस्त 1996 को सुखराम के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था और उसके बाद जून 1997 में पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी.
सुखराम पर केंद्रीय मंत्री के पद पर रहते हुए अपने पद का गलत इस्तेमाल कर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.