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सुनंदा पुष्कर केस में सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में जिरह करेंगे या नहीं, फैसला सुरक्षित

पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर केस में सुब्रमण्यम स्वामी के दखल को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. 10 दिसंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा कि इस केस में सुब्रमण्यम स्वामी का कोई लोकस बनता है या नहीं.

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सुब्रमण्यम स्वामी (फाइल फोटो)
सुब्रमण्यम स्वामी (फाइल फोटो)

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सुनंदा पुष्कर केस में सुब्रमण्यम स्वामी का दखल रहेगा या नहीं इस पर पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. 10 दिसंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा कि इस केस में सुब्रमण्यम स्वामी का कोई लोकस बनता है या नहीं. कोर्ट के इस फैसले के बाद ही तय होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले की सुनवाई के दौरान पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स को जांच से जुड़ी चीजों पर कोर्ट में सहयोग कर सकते हैं या नहीं. स्वामी ने अर्जी लगाई थी कि उन्हें इस केस में सरकारी वकील की मदद करने और तथ्यों की जानकारी देने के लिए केस से जोड़ा जाए.

गुरुवार की सुनवाई में दिल्ली पुलिस के पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट से कहा कि केवल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ही कोर्ट में असिस्टेंस दे सकता है. स्वामी की एप्लीकेशन इस केस में सही नहीं है. स्वामी जो दलील दे रहे हैं वही दलील विजिलेंस इन्क्वायरी को लेकर भी है. लेकिन, इस केस में विजिलेंस इन्क्वायरी भी अब नहीं होगी क्योंकि कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है.

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दिल्ली पुलिस ने कहा कि विक्टिम केवल कोर्ट में अपील दायर कर सकता है लेकिन पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ही मामले में बहस करेंगे. मामले में कोई बाहर का वकील (स्वामी) भला कैसे जिरह कर सकता है. शशि थरूर के वकील विकास पहवा ने कहा कि केवल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ही ट्रायल के दौरान कोर्ट को असिस्टेंस या बहस कर सकते हैं.

स्वामी कहते हैं कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने पीआईएल दायर की थी जिस पर नोटिस हुआ था. लेकिन सच तो ये भी है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी मामले पर स्वामी की पीआईएल को खारिज कर दिया था और कहा था कि ये पीआईएल (पब्लिक इंन्ट्रेस्ट लिटिगेशन) नहीं बल्कि पॉलिटिकल इन्ट्रेस्ट लिटिगेशन दायर की गई है. इस पर स्वामी क्या कहेंगे.

शशि थरूर के वकील ने कहा कि अगर कोई थर्ड पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी याचिका खारिज कर देता है और कहता है कि थर्ड पार्टी के पास कोई राइट नहीं है. स्वामी के पास कोई लोकस नहीं है. अगर कोर्ट स्वामी को असिस्टेंस करने की इजाजत देगा तो देश के सभी अदालतों की स्थिति खराब हो जाएगी. हर बाहरी आदमी आकर कहेगा कि उसने मामले में सबसे पहले ट्वीट किया था लिहाजा उसे पार्टी बनाया जाए.

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जबकि सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से कहा कि जब मैं कोर्ट गया तभी मामले में एफआईआर दर्ज हुई. दिल्ली पुलिस कोर्ट में एफआईआर लेकर आई.  इस केस में विजलेंस इन्क्वायरी होनी चाहिए क्योंकि उस समय के सीनियर अधिकारी पॉलिटिकल दबाव में थे. ये काफी अहम है कि मैं इस केस में जिरह करूं, क्योंकि केस से जुड़े सबूतों को मिटाया जा रहा है. पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल जज समर विशाल की कोर्ट में इस मामले में करीब डेढ़ घंटे तक लंबी सुनवाई चली.

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