दिल्ली सरकार के बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार का सेक्स स्कैंडल वीडियो सामने आने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है. लेकिन इस तरह के वीडियो को लेकर सख्त कानूनी प्रावधान हैं. जिन्हें न मानने वालों को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
1. इस तरह की वीडियो खुद शूट करना क्या क्राइम है, सजा और धाराएं क्या है?
जवाब: खुद वीडियो शूट करना अपराध है. ये अपराध IT ACT की धारा 67 के तहत दर्ज होता है. अगर वीडियो सिर्फ अश्लील (इंटरकोर्स के सीन नहीं है) है तो तीन साल की सजा और पांच लाख जुर्माना है. लेकिन अगर वीडियो में इंटरकोर्स के भी दृश्य हैं तो इसी धारा IT ACT 67 के तहत सजा पांच साल की हो जाती है. और जुर्माना भी पांच लाख होता है. इस तरह की सामग्री सरकुलेट करना भी अपराध है और उसके लिए भी तीन साल और पांच साल की सजा है.
2. जब तक सीडी में मौजूद लड़की या पत्नी शिकायत न करे तो क्या कोई केस बनता है?
जवाब: पुलिस के पास अधिकार है केस दर्ज करने का. ऐसे मामलों में जब पुलिस के पास शिकायत नहीं आती तो वो सुओ मोटो लेती है और केस दर्ज करती है. इसमें पुलिस को ये बताना होता है कि सीडी या जो भी अश्लील सामग्री उसे मिली उसने कहां से प्राप्त की, डाउनलोड किया तो क्या लिंक था, या सीडी मिली तो क्या सोर्स था. फिर इसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाती है.
3. पॉर्न मूवी शूट करने की क्या सजा है, सरकुलेट करने की क्या सजा है?
जवाब: पॉर्न मूवी शूट करना और उसे सरकुलेट करना अपराध है और ये भी IT ACT 67 के तहत आता है. सजा कम से कम तीन साल और पांच लाख जुर्माने की है. अगर इसमें ब्लैकमेकिंग और धमकी देना जुड़ता है तो उसकी अलग से आईपीसी की धारा जुड़ती है.
4. देखने वाले की क्या सजा है?
जवाब: मोबाइल में देखना, उसे आगे फॉरवर्ड करना जुर्म है. ऐसे लोग इस गलत काम में मदद करने के आरोप में जेल जाते हैं. ऐसा करने वालों को तीन साल की कैद और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. लेकिन अगर किसी के पास कोई गलत वीडियो आता है और वो उसे सेव नहीं करता, उसे फॉरवर्ड नहीं करता और डीलीट कर देता है तो उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है.