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2जी केस: सुनील मित्तल, रुइया को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एयरटेल के सुनील भारती मित्तल और एस्सार ग्रुप के रविकांत रुइया को राहत देते हुए 2जी विशेष अदालत के उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया था.

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रविकांत  रुइया और सुनील भारती मित्तल
रविकांत रुइया और सुनील भारती मित्तल

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एयरटेल के सुनील भारती मित्तल और एस्सार ग्रुप के रविकांत रुइया को राहत देते हुए 2जी विशेष अदालत के उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया था. दोनों व्यवसायियों को 2002 के स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर किए गए कथित षड्यंत्र के मामले में पेश होने को कहा गया था.

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सर्वोच्च न्यायालय के चीफ चस्टिस एचएल दत्तु और जस्टिस एके सीकरी की पीठ ने कहा कि निचली अदालत ने कानूनी सिद्धातों को गलत तरीके से लागू किया था.

IANS से इनपुट

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