सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में नियम-कानून ताक पर रखकर बनाई गई एक इमारत के 2 टॉवर ढहाए जाने से जुड़े केस में बिल्डर कंपनी को झटका दिया है. अदालत ने कहा है कि सुपरटेक संबंधित ग्राहकों को रकम वापस कर दे.
सुपरटेक बिल्डर की नोएडा स्थित एमराल्ड कोर्ट सोसायटी के 2 टॉवर को अवैध बताते हुए पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की गई थी. कोर्ट ने दोनों टॉवरों को नियम के खिलाफ पाया और उन्हें गिराने का आदेश दिया था.
टॉवर गिराने के आदेश के खिलाफ कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. दूसरी ओर, कई ग्राहक सूद समेत अपने पैसे चाहते थे. कुछ ग्राहक ऐसे भी थे, जो फ्लैट के बदले फ्लैट चाहते थे.
बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से ग्राहकों को राहत मिलती दिखेगी.