अयोध्या रामजन्म भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है. आज सुनवाई का 15वां दिन है. श्री रामजन्म भूमि पुनरुत्थान समिति के वकील पी.एन. मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को पढ़ते हुए कहा कि कोर्ट ने माना था कि मुस्लिम इस बाबत कोई सबूत पेश नहीं कर पाए कि मस्जिद बाबर ने बनवाई या औरंगजेब ने.
उन्होंने कहा कि इससे जुड़ा कोई सबूत नहीं है कि 1528 में मस्जिद का निर्माण किया गया और न ही इस बात के सबूत हैं कि इसका निर्माण बाबर ने ही कराया था. वकील पी.एन. मिश्रा ने अपनी दलील में कहा कि हाई कोर्ट ने फैसले में माना था कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को नष्ट करके किया गया था. बाबर के कहने पर मीर बाकी ने मस्जिद बनवाया था.
इस दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा, इसका मतलब है कि हाई कोर्ट ने बहुमत से ये माना था कि इस बात के सबूत नहीं हैं कि मस्जिद का निर्माण बाबर ने कराया था? इसके जवाब में वकील पी.एन. मिश्रा ने कहा कि हां, इस बात के सबूत नहीं हैं कि मस्जिद का निर्माण बाबर ने कराया था.
इस बीच जस्टिस बोबड़े ने पूछा, इसका मतलब है कि बाबर जमीन का मालिक नहीं था? वहीं, पी.एन. मिश्रा ने कहा हाई कोर्ट ने बहुमत से माना था कि इस बात के सबूत नहीं हैं कि बाबर जमीन का मालिक था. बता दें कि अयोध्या मामले में 14वें दिन की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के निर्माण, बनाने का समय और बनाने वाले के नाम पर बहस हुई थी.
सुनवाई के दौरान श्रीराम जन्मभूमि पुनरुत्थान समिति की ओर से वरिष्ठ वकील पीएन मिश्रा ने दलीलें देते हुए इस बात का खंडन किया था कि मस्जिद बाबर ने बनवाई.