एक सौ पच्चीस करोड़ की आबादी वाले देश में कई मूलभूत समस्याएं हैं. सामाजिक कुप्रथा और रूढ़ियों में हम जकड़े हुए हैं. हालांकि समय-समय पर इन हालात में बदलाव के कदम भी उठाए गए हैं. खास बात ये है कि बदलाव की ये बयार देश के राजनीतिक दलों के जरिए नहीं बल्कि अदालतों के जरिए आई है. इसका ताजा उदाहरण है सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल तलाक पर आज आया फैसला. इससे पहले भी कई बार कोर्ट ने ऐसे फैसले दिए हैं, जो एक बेहतर समाज के निर्माण में मददगार साबित हुए हैं.
ट्रिपल तलाक खत्म
मुस्लिम महिलाएं लंबे समय से ट्रिपल तलाक के खिलाफ लड़ती रही हैं. जबकि मुस्लिम धर्म गुरु ट्रिपल तलाक के पक्ष में खड़े थे. इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने बहुमत के साथ तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया है. इससे उन लाखों महिलाओं को बड़ी राहत मिली है जो इस कुप्रथा के डर के साये में जी रही हैं.
महिलाओं को संपत्ति का अधिकार
हिंदू महिलाओं को संपत्ति के अधिकार के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा. गौरतलब है कि हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में बेटी के लिए पिता की संपत्ति में किसी तरह के कानूनी अधिकार की बात नहीं कही गई थी. जबकि संयुक्त हिंदू परिवार होने की स्थिति में बेटी को आजीविका की मांग करने का अधिकार दिया गया था. बाद में 9 सितंबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने इस ओर संशोधन लाकर पिता की संपत्ति में बेटी को भी बेटे के बराबर अधिकार दिया गया.
दरगाह में महिलाओं को प्रवेश
मुंबई की हाजी अली दरगाह के गर्भ गृह तक महिलाओं को जाने की इजाजत नहीं थी. दरगाह मैनेजमेंट ने शरिया कानून का हवाला देकर महिलाओं की एंट्री पर रोक लगा दी थी. बांबे हाईकोर्ट ने 26 अगस्त 2012 को इस पाबंदी को असंवैधानिक बताते हुए हटा दिया था. कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं के हाजी अली दरगाह में जाने से रोकना संविधान 14,15 और 25 की अवहेलना है. इसके बाद दरगाह ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी और हाईकोर्ट के फैसले का पक्ष लिया.
मूर्ति विसर्जन पर रोक
दुर्गा, सरस्वती, गणेश प्रतिमाओं को देश की नदियों में विसर्जित करने की परंपरा रही है. मूर्ति विसर्जन की वजह से ये नदियां प्रदूषित होती थी. धर्म से जुड़े मामले की वजह से राजनीतिक दल इसे लेकर कोई कदम नहीं उठा रहे थे. जबकि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड इसे लेकर कई बार सवाल उठाता रहता है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंगा-यमुना में मूर्ति विसर्जित किए जाने पर रोक लगा दी. इसके बाद देश के कई राज्यों और शहरों में नदियों में मूर्ति विसर्जन के मामले में कमी आई है.
समलैंगिकता पर फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 के अपने एक ऐतिहासिक फैसले में आपसी रजामंदी से समलैंगिक संबंधों को जायज ठहराया. कोर्ट ने अपने फैसले में आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक करार दिया जिसमें समलैंगिकता को अपराध माना जाता था. हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में इस फैसले को पलट दिया.
थर्ड जेंडर के रुप में मान्यता
सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को थर्ड जेंडर यानी तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देकर देने का साहसी कदम उठाया.सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से किन्नरों को उनका हक मिल गया है और उनकी मांग पूरी हुई. कोर्ट ने केंद्र सरकार को हुक्म जारी किया है कि वो किन्नरों को स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा मुहैया करवाए. कोर्ट ने कहा है कि किन्नर इस देश के नागरिक हैं और उन्हें भी शिक्षा, काम पाने और सामाजिक बराबरी हासिल करने का पूरा हक़ बनता है. सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के बाद उन्हें शिक्षा, नौकरियों, सार्वजनिक जगहों, यातायात और परिवहनों में भी सुविधाएं मिलेंगी.
राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद
राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामला दशकों से कोर्ट में है. फिलहाल इसपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राम मंदिर-बाबरी मस्जिद मामले में फैसला सुनाते हुए तीनों पक्षों के लिए बराबर का फैसला दिया था. हाईकोर्ट के इस फैसले के विरोध में तीनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट चले गए.