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सवर्ण आरक्षण पर तत्काल रोक लगाने से SC का इनकार, PIL पर केंद्र से मांगा जवाब

Supreme Court issues notice to Central govt on Economic Reservation Act सुप्रीम कोर्ट सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने के कानून पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है. साथ ही शीर्ष अदालत ने इस मसले पर केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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Supreme Court
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सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने के कानून के खिलाफ जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है. हालांकि इस कानून पर स्टे नहीं लगाया है. अब शीर्ष कोर्ट इस कानून की न्यायिक समीक्षा करेगा. फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस महीने के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में यूथ फॉर इक्वलिटी नामक एनजीओ ने एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की थी, जिसमें सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून को चुनौती दी गई थी.

अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है. इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय खन्ना की पीठ करेगी. आपको बता दें कि मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए संविधान में 124वां संशोधन किया था. संसद के दोनों सदनों ने इस आरक्षण विधेयक को महज 2 दिन में ही पारित कर दिया था. इसके बाद तीन दिन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी. इसमें आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है.

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इस आरक्षण कानून को सबसे पहले गुजरात सरकार ने अपने यहां लागू किया. इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत अन्य राज्यों में भी इसको लागू किया गया था. हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने सूबे में इस आरक्षण कानून को लागू करने से साफ इनकार कर दिया था. इसके अलावा डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का पुरजोर विरोध कर रहे हैं.

इसके खिलाफ डीएमके ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है. डीएमके ने मद्रास हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाया गया सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने वाला कानून संविधान और एससी-एसटी के खिलाफ है. डीएमके ने अपने इस दावे के पक्ष में इंदिरा साहनी केस का भी हवाला दिया है. डीएमके ने कहा कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्थिक मानदंड संविधान के तहत आरक्षण का एकमात्र आधार नहीं हो सकता. ऐसा संविधान संशोधन दोषयुक्त है और इसे अवैध ठहराया जाना चाहिए.

वहीं, केंद्र सरकार गरीब लोगों को आरक्षण देने के अपने फैसले को सही ठहरा चुकी है. इस पर केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि आर्थिक आधार पर नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण की संवैधानिक वैधता वाली इस व्यवस्था से सामान्य वर्ग के गरीबों को मदद मिलेगी. साथ ही उनका जीवन स्तर सुधरेगा. इस दौरान वित्तमंत्री ने इस आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियों और नेताओं पर भी हमला बोला था. उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने वाले इस विधेयक का समर्थन मन से नहीं कर रही है.

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