नोटबंदी के मामले पर एक तरफ जहां विपक्षी दल संसद में हंगामा कर रहे है वहीं सरकार को सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर जवाब देना पड़ रहा है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के मामले पर सुनवाई शुरू हुई. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है. सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पक्ष रख रहे हैं. नोटबंदी के मामले पर 14 दिसंबर को भी सुनवाई जारी रहेगी. मूल तौर पर सुप्रीम कोर्ट दो मुद्दों पर सुनवाई करेगा.
1. क्या जिला सहकारी बैंकों में पुराने नोट बदलने और जमा करने की अनुमति मिलनी चाहिए.
2. क्यों सरकार हर हफ्ते हर खातेदार को 24 हजार रुपये देने में सक्षम नहीं है. एक न्यूनतम राशि होनी चाहिए जो कि हर हफ्ते हर खातेदार निकाल सके.
सुप्रीम कोर्ट ने 9 सवाल खड़े किए हैं. इन्हीं पैमानों पर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि नोटबंदी का फैसला संनैधानिक है या नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब ये पॉलिसी बनाई गई थी तो क्या ये सीक्रेट था. अदालत ने केंद्र से इस बारे में तथ्य रखने को कहा है.
नोटबंदी पर सुनवाई के दौरान मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एटीएम में कैश नहीं है. एटीएम मशीनों का रिकैलीब्रेशन ठीक से नहीं किया गया. कोऑपरेटिव बैंकों को सही तरीके से पैसा नहीं दिया जा रहा जो कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की जिंदगी को प्रबावित कर रहा है.