सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन की याचिका खारिज कर दी.
श्रीनिवासन ने अपनी शक्तियों की पुनर्बहाली के लिए याचिका दाखिल की थी. याचिका खारिज हो जाने से उन्हें क्रिकेट संघ के प्रमुख के रूप में कार्यों के निवर्हन एवं शक्तियों से अभी और वंचित रहना होगा.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीएस चौहान एवं न्यायमूर्ति एके सीकरी की पीठ ने श्रीनिवासन की याचिका की सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि वे दूसरी पीठ द्वारा जारी किए गए आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे.