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SC की हरी झंडी के बाद दिलीप कुमार को वापस मिला पाली हिल्स बंगला

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिलीप कुमार से कहा था कि वो रियल एस्टेट फर्म को आंशिक भुगतान के तौर पर 20 करोड़ की रकम सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराएं. दरअसल 2006 में दिलीप कुमार ने मुम्बई के रियल एस्टेट फर्म प्राजिता डेवलपमेंट से 2412 वर्ग गज में फैले इस बंगले के डेवलपमेंट के लिए करार किया था.

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अभिनेता दिलीप कुमार के लिए खुशखबरी
अभिनेता दिलीप कुमार के लिए खुशखबरी

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पाली हिल्स में मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार के बंगले का विवाद अब सुलझ गया है. मुम्बई के रियल एस्टेट फर्म प्राजिता डेवलपमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने पाली हिल्स बंगले का अधिकार और चाबियां दिलीप कुमार को दे दी है. इस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिलीप कुमार से कहा था कि वो रियल एस्टेट फर्म को आंशिक भुगतान के तौर पर 20 करोड़ की रकम सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराएं. दरअसल 2006 में दिलीप कुमार ने मुम्बई के रियल एस्टेट फर्म प्राजिता डेवलपमेंट से 2412 वर्ग गज में फैले इस बंगले के डेवलपमेंट के लिए करार किया था.

बिल्डर ने करार के बाद अब तक कोई काम नहीं किया. इससे नाराज़ दिलीप कुमार ने बंगला लौटाने को कहा. बिल्डर ने इनकार किया तो मामला कोर्ट पहुंच गया.

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कोर्ट ने रियल एस्टेट फर्म को हुए नुक़सान के सही सही आकलन के लिए रिटायर सुप्रीम कोर्ट जज पी वेंकटराम रेड्डी को मध्यस्थ नियुक्त किया है.

आर्बिट्रेटर रेड्डी ये तय करेंगे कि प्राजिता डेवलपर इस बंगले के करार के प्रावधानों पर खरा न उतरने के बावजूद 20 करोड़ से ज़्यादा रुपये पाने का हकदार है या नहीं.

फिलहाल दिलीप साहब और सायरा बानो के लिए खुशखबरी तो है.

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