सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसटीएफ को अपराध प्रक्रिया संहिता (CRPC) के तहत व्यापम के आरोपियों के खिलाफ उचित कदम उठाने की मंजूरी दे दी, ताकि वे कार्रवाई में विलंब का लाभ उठाकर जमानत न ले सकें.
न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, 'एसटीएफ ज्ञापन में दर्ज व्यक्तियों के खिलाफ अपराध प्रक्रिया संहिता के तहत उचित कार्रवाई करेगा.' CBI ने कोर्ट के 13 जुलाई के उस फैसले में बदलाव के लिए याचिका दायर की थी, जिसके तहत अदालत ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी.
ताकि छूट न जाएं आरोपी...
सीबीआई ने याचिका में कहा था कि इस मामले की जांच कर रहे एसटीएफ को उन मामलों में आरोप-पत्र दायर करने की अनुमति दी जाए, जिनकी जांच पूरी हो गई है, क्योंकि व्यापम मामले के रिकार्ड ट्रांसफर करने में समय लगेगा.
सीबीआई की तरफ से पेश होते हुए महाधिवक्ता रंजीत सिन्हा ने कोर्ट से कहा कि जिन आरोपियों की रिमांड अवधि समाप्त होने जा रही है, उन्हें आरोप-पत्र दाखिल न हो पाने की स्थिति का लाभ लेकर जमानत मांगने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
-इनपुट IANS