scorecardresearch
 

विवादित बयान मामलाः आशीष नंदी की गिरफ्तारी पर SC ने लगाई रोक

प्रमुख समाजशास्त्री आशीष नंदी को कथित दलित विरोधी बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को आशीष नंदी को गिरफ्तार नहीं करने के लिए कहा है.

Advertisement
X

प्रमुख समाजशास्त्री आशीष नंदी को कथित दलित विरोधी बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को आशीष नंदी को गिरफ्तार नहीं करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, महाराष्ट्र और राजस्थान सरकार से जवाब भी मांगा है और साथ ही चार हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा है.

Advertisement

इससे पहले जयपुर साहित्य उत्सव में कथित दलित विरोधी टिप्पणी मामले में गुरुवार को आशीष मंदी ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी. प्रधान न्यायाधीश अलतमस कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बताया था कि आशीष नंदी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की जायेगी.

आशीष नंदी ने वकील गौरांग कांत के माध्यम से दायर याचिका में कहा था, ‘प्राथमिकी दर्ज करना अपने आप में ही कानून का दुरुपयोग है और इस बात का खतरा है कि याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया जायेगा क्योंकि मायावती और अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष पी एल पूनिया सहित महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्तियां उनकी तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं.’

नंदी ने जयपुर साहित्य उत्सव में एक परिचर्चा के दौरान कथित रूप से कहा था कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोग अधिक भ्रष्ट हैं. इसके बाद ही आशीष नंदी के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति (ज्यादतियों की रोकथाम) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था.

Advertisement

इस कार्यवाही को चुनौती देते हुये 78 वर्षीय प्रमुख राजनीतिक समाजशास्त्री ने कहा ता कि उनके खिलाफ बने माहौल में वह गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं. याचिका में कहा गया है कि वास्तव में जनता की नजर में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपमानित करने जैसी उनकी कोई दुर्भावनापूर्ण मंशा नहीं थी.

Advertisement
Advertisement