सुप्रीम कोर्ट ने दाऊद के मददगार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज कर दी है. याचिका में कहा गया था कि मुंबई के कुछ पुलिस कर्मी दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते हैं और इस मामले की जांच की जानी चाहिए.
खारिज कर दी याचिका
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि याचिका का कोई औचित्य नहीं है, आधारहीन है और फिर याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह बयानबाजी के मामले और आधारहीन तथ्यों के मामले में जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता.
पुलिस कर्मियों ने दिया दाऊद का साथ
याचिकाकर्ता रमेश जोशी ने अपनी याचिका में कहा था की हाल ही में पूर्व होम सेक्रेटरी आरके सिंह ने बयान दिया था कि मुंबई के कुछ पुलिस कर्मी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम के लिए काम करते हैं. इसी वजह से दाऊद, पुलिस व इंटेलिजेंस एजेंसियों से अब तक बचने में कामयाब रहा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले में वह आदेश जारी नहीं करेंगे. याचिकाकर्ता को उस शख्स के पास जाना चाहिए और नाम के बारे में पता करना चाहिए. याचिकाकर्ता ने कहा कि देश के नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि दाऊद के लिए पुलिस के कौन लोग काम करते हैं.