सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर बीफ बैन मामले में उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के जम्मू बेंच से करवाने की अपील की गई थी. चीफ जस्टिस ने कहा कि मामले में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधिश के पास इस ओर विशेषाधिकार है.
याचिकाकर्ता परिमोक्ष सेठ ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि वह राज्य में बीफ बैन मामले की सुनवाई के लिए जम्मू हाई कोर्ट को तीन जजों की बेंच के गठन का निर्देश दें.
याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एचएल दत्तु ने कहा कि मामले में पहले ही हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया जा चुका है. ऐसे में अब इस ओर उनका विशेषाधिकार है.