इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की जांच की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस याचिका को मंसूर अली खान ने दायर की है. उनका कहना है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है. याचिकाकर्ता ने मांग की कि चुनाव आयोग विशेषज्ञों की सहायता से और सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की देखरेख में ईवीएम से छेड़छाड़ करने की इजाजत दे.
Supreme Court refuses to interfere with a petition filed by popular Tamil actor, Mansoor Ali Khan claiming that the Electronic Voting Machines (EVMs) can be tampered with. pic.twitter.com/N6ImgofbOz
— ANI (@ANI) December 2, 2019
एक ऐसी ही याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की थी, जिसमें ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए लोकसभा चुनाव रद्द करने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहिंगटन नरीमन ने वकील एमएल शर्मा से कहा कि आप क्या चाहते हैं शर्मा जी? हम पूरे लोकसभा चुनाव को रद्द कर दें? सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.
वकील एमएल शर्मा की याचिका में ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा गया था कि चुनाव आयोग को ये अधिकार ही नहीं है कि वो ईवीएम के ज़रिए चुनाव कराए. शर्मा की दलील थी कि जनप्रतिनिधित्व अधिमियम के मुताबिक भी आयोग सिर्फ बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव करा सकता है.