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23 अक्टूबर तक जेल से बाहर रहेंगे सुब्रत राय, SC ने कहा- 200 करोड़ रुपये जमा करवाओ

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख के वकील से यह भी कहा है कि वे कोर्ट को एक रोडमैप तैयार कर के दें. जिसमें यह बताया जाए कि सहारा प्रमुख पर सेबी का 12 हजार करोड़ रुपया बकाया कैसे चुकाया जाएगा?

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सुब्रत राय
सुब्रत राय

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सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय की पैरोल बढ़ा दी है. अब सुब्रत राय 24 अक्टूबर तक जेल से बाहर रहेंगे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राय से इस समयावधि में 200 करोड़ रुपये जमा करवाने को भी कहा है.

'किस तरह चुकाएंगे 12 हजार करोड़ रुपये'
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख के वकील से यह भी कहा है कि वे कोर्ट को एक रोडमैप तैयार कर के दें. जिसमें यह बताया जाए कि सहारा प्रमुख पर सेबी का 12 हजार करोड़ रुपया बकाया कैसे चुकाया जाएगा?

मई महीने में मिली थी पैरोल
बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर को राय की पैरोल की अवधि 23 सितंबर तक बढ़ा दी थी. इसके बाद 23 सितंबर को इस पर सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को सरेंडर करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था. इसके साथ ही उनकी पैरोल बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई पर भी सहमति जताई थी. इससे पहले 23 सितंबर की सुबह कोर्ट ने सुब्रत राय को जेल भेजे जाने का आदेश दिया था. राय को उनकी मां की मौत पर मानवीय आधार पर जेल से बीते मई महीने में पैरोल पर रिहा किया गया था.

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