scorecardresearch
 

SC ने सुब्रत राय से कहा- तीन अगस्त तक 300 करोड़ चुकाओ या फिर जेल जाओ

कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा, 'अदालत अभी तक सहारा की ओर से की गई कोशि‍शों से संतुष्ट नहीं है.' सर्वोच्च अदालत ने कपिल सिब्बल से कहा कि वह रिसिवर की नियुक्ति‍ के लिए अगली सुनवाई में बहस करें.

Advertisement
X
सहारा प्रमुख सुब्रत राय
सहारा प्रमुख सुब्रत राय

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में फंसे सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की पैरोल अवधि‍ 3 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है. हालांकि कोर्ट ने इसके साथ ही उन्हें 300 करोड़ रुपये और जमा करने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए अदालत ने उन्हें तीन अगस्त तक का समय दिया है.

कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा, 'अदालत अभी तक सहारा की ओर से की गई कोशि‍शों से संतुष्ट नहीं है.' सर्वोच्च अदालत ने कपिल सिब्बल से कहा कि वह रि‍सीवर की नियुक्ति‍ के लिए अगली सुनवाई में बहस करें. सुनवाई की अगली तारीख 3 अगस्त मुकर्रर की गई है.

आरएस दुबे को भी मिला पैरोल
सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर सुब्रत राय की पैरोल अवधि‍ बढ़ाने की मांग को खारिज करते हुए कहा, 'ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह प्रक्रिया के गलत इस्तेमाल की तरह होगा.' कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि सहारा या तो पैसे चुकाएं या फिर जेल जाएं. अदालत ने इसके साथ ही सहारा के कर्मचारी आरएस दुबे को भी पैरोल दिया.

Advertisement

6 मई को पैरोल पर रिहा हुए थे सुब्रत राय
सहारा ने कोर्ट को बताया कि वह कतर सरकार के साथ एक बड़े डील को लेकर बातचीत कर रही है. बता दें कि कोर्ट के आदेश पर सुब्रत राय को 6 मई को चार हफ्ते की पैरोल पर रिहा किया गया था. सुब्रत को पैरोल उनकी मां के अंतिम संस्कार के लिए मिली थी.

Advertisement
Advertisement