सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईंबाबा को जमानत दे दी. साईबाबा को मई 2014 में प्रतिबंधित संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे साईबाबा को सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह मामले में जमानत देते हुए महाराष्ट्र सरकार से कहा कि उसने प्रोफेसर साईंबाबा के साथ ठीक नहीं किया.
SC to counsel of Maharashtra Govt: 'You have been extremely unfair to the accused(Prof Saibaba),specially given to his medical examination'
— ANI (@ANI_news) April 4, 2016
मई 2014 में हुए थे गिरफ्तार
पिछले साल दिसंबर में नागपुर में बॉम्बे हाई कोर्ट की एक सिंगल जज बेंच ने मई 2014 में गिरफ्तार किए गए प्रोफेसर साईंबाबा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, तब से वह जेल में ही थे. इससे पहले जुलाई 2015 में उन्हें जमानत मिली थी.
DU professor GN SaiBaba was arrested in 2014 for alleged links with Maoists
— ANI (@ANI_news) April 4, 2016
बचपन में हुआ था पोलियो
शारीरिक रूप से विकलांग प्रोफेसर साईंबाबा व्हीलचेयर पर निर्भर हैं और उनका तकरीबन 90 फीसदी हिस्सा विकलांग हैं. उन्हें बचपन में पोलियो हो गया था, जिससे उनके शरीर में कमर से नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था.