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पाक कैदियों को कश्मीर की जेल से बाहर ट्रांसफर करने का केस 8 हफ्तों के लिए टला

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के फैसले के बाद पाकिस्तानी कैदियों को कश्मीर की जेल से बाहर ट्रांसफर करने के केस को सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्तों के लिए टाल दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट (PTI)
सुप्रीम कोर्ट (PTI)

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जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के फैसले के बाद पाकिस्तानी कैदियों को कश्मीर की जेल से बाहर ट्रांसफर करने के केस को सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्तों के लिए टाल दिया है.

जम्मू कश्मीर सरकार के वकील शोएब आलम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सोमवार के बाद राजनीतिक और संवैधानिक घटनाक्रम के कारण राज्य की संवैधानिक, भौगोलिक और प्रशासनिक स्थिति बदल गई है. ऐसे में जम्मू-कश्मीर राज्य अब अस्तित्व में नहीं है. जिसके कारण इस मामले में याचिका में सुधार करना होगा. इसलिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ वक्त दे.

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी दलील मानते हुए कहा कि ये सही है. स्थितियां साफ होने में वक्त लगेगा. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केस को 8 हफ्ते के लिए टाल दिया है.

दरअसल जम्मू कश्मीर राज्य की ओर से कुछ वक्त पहले 18 पाकिस्तानी कैदियों को राज्य के बाहर दिल्ली या किसी अन्य जेल भेजने की याचिका दाखिल की थी. इस पर कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भी जारी किया था.

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