सुप्रीम कोर्ट को तीन नए जज मिल गए हैं. मंगलवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने एक पारम्परिक समारोह में जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस के एम जोसेफ को पद की शपथ दिलाई.
इनमें से जस्टिस के एम जोसेफ की नियुक्ति को लेकर विवाद था कि इसमें वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया और उन्हें इस सूची में तीसरे स्थान पर रखा गया है, जबकि एससी कॉलेजियम में उन्हें टॉप पर रखा था. आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता किस तरह से तय होती है और क्या था विवाद...
क्या था विवाद
सबसे पहले यह बताते हैं कि इस बारे में विवाद क्या है? असल में कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे जस्टिस जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए गत 10 जनवरी को सिफारिश की थी. उनके अलावा वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा का भी नाम था. लेकिन सरकार ने अप्रैल में मल्होत्रा की नियुक्ति का वारंट जारी कर दिया और जस्टिस जोसेफ का नाम वापस कर दिया. इसके बाद 16 जुलाई को कॉलेजियम ने फिर जस्टिस जोसेफ के नाम को आगे बढ़ाया और उनके साथ दो अन्य नाम जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस विनीत सरन का नाम भी दिया.
सरकार ने पिछले हफ्ते तीनों जजों की नियुक्ति के लिए वारंट तो जारी कर दिया, लेकिन जस्टिस जोसेफ को क्रम में जस्टिस बनर्जी और जस्टिस सरन के बाद स्थान दिया गया, जिसका मतलब यह है कि वह उक्त दोनों जजों से जूनियर हो गए, जबकि उनके लिए सिफारिश दोनों जजों से पहले की गई थी. सुप्रीम कोर्ट के कई जजों को लगता है कि सरकार ने वरिष्ठता तय करने की स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन किया है.
जस्टिस जोसेफ को चीफ जस्टिस के लिए माना था सबसे योग्य
इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक कालेजियम ने कहा था, 'जस्टिस जोसेफ सभी लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के लिए हाईकोर्ट के सभी जजों से वरिष्ठ और योग्य तथा उपयुक्त उम्मीदवार हैं.'
सुप्रीम कोर्ट में कैसे वरिष्ठता तय होती है
सुप्रीम कोर्ट में शामिल करने की तिथि अौर शपथ लेने के आधार पर जजों की वरिष्ठता तय की जाती है. यानी जिस जज ने पहले शपथ लिया वह बाकी बाद में शपथ लेने वाले जजों से सीनियर हुआ.
असल में इस बारे में कोई निर्धारित नियम नहीं है. यह भी साफ नहीं है कि अगर कई जज एक ही तिथि में शपथ लेते हैं तो उनकी वरिष्ठता का निर्णय कैसे हो. सरकार इसके लिए वारंट एक क्रम में जारी करती है, तो इसमें क्रम के हिसाब से पहले जिसका वारंट जारी होता है उसे शपथ ग्रहण कराया जाता है. उदाहरण के लिए मौजूदा चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और रिटायर्ड जस्टिस जे चेलमेश्वर की नियुक्ति का आदेश एक ही तिथि का था, लेकिन मिश्रा का वारंट क्रम में चेलमेश्वर से पहले था, इसलिए उन्होंने पहले शपथ लिया और उन्हें चेलमेश्चर से सीनियर माना गया. इसी आधार पर वह चीफ जस्टिस भी बन गए.
जजों की नियुक्ति के लिए वारंट कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर जारी होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पांच वरिष्ठ जज होते हैं. लेकिन वारंट जारी करने का अंतिम निर्णय सरकार करती है.
कॉलेजियम किस आधार पर करता है सिफारिश
यह असल में एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होती है, जिसमें सिर्फ वरिष्ठता का ही ध्यान नहीं रखा जाता. मेरिट के अलावा कॉलेजियम यह भी देखता है कि संबंधित जज सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए उपयुक्त है या नहीं. वरिष्ठता, मेरिट के साथ ही इस बात भी ध्यान रखा जाता है कि विभिन्न हाईकोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में संतुलित प्रतिनिधित्व हो.
सरकार का ये है तर्क
सरकार का तर्क है कि उसे तीनों जजों के नाम एक ही दिन मिले थे. हाईकोर्ट जजों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची के मुताबिक अगर सिद्धांत के हिसाब से बात करें तो तीनों जज एक समान वरिष्ठता रखते हैं. इसमें इस बात पर विचार नहीं किया जाता कि वारंट के लिए सिफारिश किस तिथि पर आई थी.
सरकारी सूत्रों का कहना है कि जजों की ऑल इंडिया वरिष्ठता उनकी हाईकोर्ट में नियुक्ति के दिन से गिनी जाती है. जस्टिस इंदिरा बनर्जी की हाईकोर्ट में नियुक्ति 5 फरवरी 2002 को हुई थी, विनीत सरन की नियुक्ति 14 फरवरी 2002 तथा जस्टिस के.एम. जोसेफ को 14 अक्टूबर 2004 को केरल हाईकोर्ट में जज बनाया गया था. ऑल इंडिया वरिष्ठता में जस्टिस बनर्जी चौथे नंबर पर, सरन पांचवें नंबर पर और जोसेफ 39वें नबर पर हैं.