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सुप्रीम कोर्ट ने हटाई इटली के राजदूत पर लगी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने इतालवी राजदूत के भारत छोड़ने पर लगी रोक हटा ली है. इतालवी मरीनों के खिलाफ मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से जल्द ही एक विशेष अदालत गठित करने पर फैसला लेने को कहा है.

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सुप्रीम कोर्ट ने इतालवी राजदूत के भारत छोड़ने पर लगी रोक हटा ली है. इतालवी मरीनों के खिलाफ मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से जल्द ही एक विशेष अदालत गठित करने पर फैसला लेने को कहा है.

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अदालत ने अटॉर्नी जनरल को 16 अप्रैल तक स्पेशल कोर्ट बनाने के संबंध में जवाब देने के निर्देश दिए हैं. इस मामले की अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी.

सोमवार को इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी गई थी, जिसका इटली की ओर से विरोध किया गया है. सरकार इटली के इस विरोध को खारिज कर चुकी है. भारतीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद यह फैसला लिया था, जिसमें कहा गया था कि इस मामले में अभियोग चलाने का काम केरल सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता.

गौरतलब है कि इटली के दो मरीन को वापस भारत न भेजने के इटली के फैसले के बाद कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया था. कोर्ट ने इटैलियन राजदूत के भारत छोड़कर जाने पर रोक लगा दी थी. कोर्ट के इस रुख के बाद ही इटली की सरकार ने भारतीय मछुआरों की हत्या के दोनों आरोपी नौसैनिकों को भारत भेजा था.

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