जज और अदालतों की संख्या बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में नया नियम लागू किया गया है. अब सुप्रीम कोर्ट में एकल पीठ का गठन किया जाएगा. जमानत, अग्रिम जमानत और केस को ट्रांसफर करने की याचिका पर सिंगल जज की बेंच सुनवाई करेगी. अब तक सुप्रीम कोर्ट में एकल जज पीठ का प्रावधान नहीं था. यहां डिवीजन बेंच यानी खण्डपीठ ही होता रहा है, लेकिन अब नई व्यवस्था लागू कर दी गई है.
नई व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में काम की रफ्तार को बढ़ाने के लिए की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस व्यवस्था को लागू किया है. सुप्रीम कोर्ट ये एकल पीठ जमानत, आपराधिक मामलों के ट्रांसफर पिटीशन जैसे याचिकाओं की सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि इस व्यवस्था से केसों का निपटारा जल्द हो पाएगा. बता दें कि अबतक सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ में कम से कम दो जज होते हैं, लेकिन अब एक जज से भी बेंच का गठन किया जा सकेगा.सुप्रीम कोर्ट की इन एकल पीठ का गठन चीफ जस्टिस करेंगे.
ये एकल पीठ जमानत और अग्रिम जमानत से जुड़े उन याचिकाओं की सुनवाई कर पाएंगे, जिनमें 7 सालों से कम की सजा का प्रावधान है.