सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) की नियुक्ति सर्वसम्मति से किए जाने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया.
याचिका में मांग की गई है कि सीवीसी की नियुक्ति बहुमत के आधार पर नहीं, बल्कि आम सहमति के आधार पर की जानी चाहिए. इसके लिए आवेदन मंगाए जाने चाहिए और नियुक्ति में पारदर्शिता का ध्यान रखा जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आर.एम.लोढ़ा, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की पीठ ने सीवीसी की नियुक्ति के संबंध में नोटिस जारी किया. इससे पहले वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने न्यायालय से अपील की थी कि वह इस संबंध में निर्देश जारी करे.
याचिका में कहा गया है कि सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के पास लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत निर्दिष्ट अनुभव होना चाहिए. फिलहाल नियुक्ति के लिए ऐसी किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता.