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एयरसेल-मैक्सि‍स डील: सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

एयरसेल-मैक्सिस डील में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से पूछताछ नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है. अदालत ने जांच एजेंसी से रिपोर्ट मांगते हुए पूछा है कि पूर्व वित्त मंत्री से अबतक पूछताछ क्यों नहीं हुई?

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पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम

एयरसेल-मैक्सिस डील में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से पूछताछ नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है. अदालत ने जांच एजेंसी से रिपोर्ट मांगते हुए पूछा है कि पूर्व वित्त मंत्री से अबतक पूछताछ क्यों नहीं हुई?

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बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जवाब देने को कहा है कि इस मामले में चिदंबरम से पूछताछ क्यों नहीं की गई जबकि चार्जशीट में उनका नाम है.' कोर्ट ने सीबीआई के वकील के के वेणुगोपाल को आगामी गुरुवार तक जवाब दाख‍िल करने को कहा है.

सीबीआई ने एयरसेल-मैक्सिस करार के इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन, टी आनंद कृष्णन, मलेशियाई नागरिक आगस्टस राल्फ मार्शल और चार कंपनियों- सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड, मैक्सिस कम्यूनिकेशंस बरहड, साउथ एशिया एंटरटेनमेंट होल्डिंग लिमिटेड और एस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क पीएलसी के खिलाफ भी चार्ज शीट दाखिल किया है.

 

एयरसेल-मैक्सिस मामले में विशेष अदालत में सौंपे गए अपने आरोप-पत्र में सीबीआई ने कहा कि मैक्सिस की मॉरीशस स्थित सहयोगी कंपनी मेसर्स ग्लोबल कम्यूनिकेशन सर्विसेज होल्डिंग्स लिमिटेड ने 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर के एफडीआई की खातिर एफआईपीबी की मंजूरी मांगी थी और यह मंजूरी देने के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सक्षम थी.

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वहीं, चिदंबरम का कहना है कि 2006 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा मंजूरी दिए जाने में किसी तरह नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया था.

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