सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को पूर्व में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के मुताबिक तेजाब हमले के पीड़ितों के लिए मुआवजा, पुनर्वास और मुफ्त इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया.
जस्टिस एम वाई इकबाल और जस्टिस सी नगप्पन की बेंच ने बिहार की तेजाब हमले की एक पीड़िता के मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने बिहार सरकार से पीड़िता को दस लाख रुपये का मुआवजा देने और सर्जरी सहित उसे मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के लिए कहा.
निजी अस्पताल पर लगाया गया था आरोप
बेंच ने साथ ही राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से इस तरह के पीड़ितों की हर तरह की मदद उपलब्ध कराने को कहा जैसा पूर्व के एक फैसले में भी कहा गया था. कोर्ट ने यह सब बिहार के एनजीओ परिवर्तन केंद्र की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा. याचिका में निजी अस्पतालों पर पीड़ितों का मुफ्त इलाज ना करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट से तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई है.
पहले भी कोर्ट ने जारी किया था आदेश
इससे पहले कोर्ट ने देश के सभी निजी अस्पतालों को एसिड अटैक के पीड़ितों की मदद के लिए निर्देश जारी किए थे, जिनमें दवा और महंगी सर्जरी समेत मुफ्त इलाज करना शामिल हैं. कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से ‘निजी अस्पतालों के सामने विषय उठाने’ के लिए कहा था ताकि तेजाब हमले के पीड़ितों के लिए तत्काल और उचित इलाज सुनिश्चित किया जा सके.