सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु के 9 नवगठित जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव कराने पर रोक लगा दी है और अगले 4 महीनों में प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है. हालांकि कोर्ट ने राज्य के अन्य जिलों में पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही स्थानीय निकाय के चुनाव कराने की अनुमति दे दी.
सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी निर्देश दिया कि तमिलनाडु के इन 9 जिलों में जितनी जल्दी हो सके परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कराई जाए और 4 महीनों के अंदर यहां पर भी स्थानीय निकाय के चुनाव करा लिए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की तमिलनाडु के 9 नवगठित जिलों में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव पर रोक लगाए जाने की याचिका पर अपना फैसला सुनाया.
The Supreme Court also directed that delimitation process be conducted in these nine districts of Tamil Nadu as soon as possible and local body elections be held there too within four months. https://t.co/8SpPZfjfeA
— ANI (@ANI) December 6, 2019
Supreme Court has said that the local body elections in the state of Tamil Nadu can go ahead as per the earlier schedule of December 27 and 30, but it has put on hold elections in nine newly formed districts. pic.twitter.com/AgBPqfxYLt
— ANI (@ANI) December 6, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने तक जिन 9 जिलों में अगले 4 महीनों तक स्थानीय निकाय के चुनाव पर रोक लगाई है वो जिले हैं कल्लुकुरिची, चेंगलपट्टू, तेनकासी, तिरुपत्तूर, रानीपत, विल्लुपुरम, कांचीपुरम, तिरुनेलवेली और वेल्लोर.
राज्य के शेष जिलों में हो चुनावः SC
तमिलनाडु में 27 और 30 दिसंबर को स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं और अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसी तारीख को शेष जिलों में चुनाव कराने का आदेश दिया है.
तमिलनाडु के राज्य चुनाव आयोग (SEC) को 9 जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है. माना जा रहा है कि राज्य चुनाव आयोग जल्द ही स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नए सिरे से अधिसूचना जारी करेगा.
इससे पूर्व 3 दिन पहले तमिलनाडु में स्थानीय निकाय के चुनावों का ऐलान किया गया था. तमिलनाडु में स्थानीय निकाय के चुनाव दो चरणों में 27 दिसंबर और 30 दिसंबर को कराए जाएंगे. चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 13 दिसंबर तय की गई थी.
वार्ड को लेकर लोगों को कन्फ्यूजन: DMK
हालांकि इस निकाय चुनाव को लेकर राज्य की मुख्य विपक्षी दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि प्रदेश में निकाय चुनाव कराने के लिए जरूरी औपचारिकताएं अभी तक पूरी नहीं की गई हैं. याचिका में कहा गया कि इन जिलों के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि वो नए जिले के किस वार्ड में रहते हैं.
डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ एआईएडीएमके तमिलनाडु में निकाय चुनाव को लेकर दुविधा पैदा कर रही है. स्टालिन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी पर आरोप लगाया था कि पलानीस्वामी और उनके मंत्री इस मामले में कानूनी विकल्प चुनकर निकाय चुनाव को रोकना चाहते हैं. साथ ही याचिका के जरिए कोर्ट से गुहार लगाई गई कि राज्य के अधिकारी चुनाव को लेकर अधिसूचना से पहले परिसीमन समेत तमाम प्रक्रियाओं को पूरी करें.