देश में बच्चे गुम होने की बढ़ती वारदातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र
सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने केंद्र के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा
कि रोजाना बच्चे गुम हो रहे हैं और केंद्र सरकार चिट्ठी लिखने में उलझी है. बाल श्रम कानून में संशोधन की तैयारी
केंद्र पर तल्ख टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार गुमशुदा बच्चों के मामले में जरूरी कार्रवाई नहीं कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के कामकाज पर खासी नाराजगी जताई. कोर्ट ने इस मंत्रालय पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को गुमशुदा बच्चों की खोज के लिए एडवाइजरी बॉडी बनाने का निर्देश दिया.