सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट में जयललिता के आय से अधिक संपत्ति मामले में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके की उस याचिका को भी खारिज कर दिया है, जिसमें हाई कोर्ट को फैसला देने पर रोक की मांग की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में सरकारी वकील की नियुक्ति पर ही फैसला सुनाएगा. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता, तीन अन्य आरोपियों और कर्नाटक सरकार के अलावा सरकारी वकील भवानी सिंह को नोटिस जारी किया है.
डीएमके ने याचिका में कहा कि जयललिता की अपील पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है और सरकारी वकील भवानी सिंह गैरकानूनी तरीके से बहस कर रहे हैं. गौरतलब है कि 66 करोड़ के आय से अधिक संपत्ति मामले में स्पेशल कोर्ट ने जयललिता को चार साल की सजा और 100 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया था. अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 18 मार्च को करेगा.