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विदेशी चंदे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सुनवाई से इनकार

शीर्ष कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की नींव है और इसे तभी पाया जा सकता है जब इसे मनी पॉवर से दूर रखा जाए. दूसरी याचिका राजनैतिक दलों को विदेशी चंदे की इजाज़त देने वाले संशोधित कानून को चुनौती देने वाली थी

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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

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पेड न्यूज पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में इस तरह सुनवाई नहीं की जा सकती. याचिकाकर्ता को उपयुक्त फोरम में मामले को उठाना चाहिए. उपयुक्त फोरम से कोर्ट का मतलब चुनाव आयोग से है. कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ली.

बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने पेड न्यूज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में मांग की गई कि पेड न्यूज़ पर रोक लगाई जाए. उपाध्याय ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश दे कि वो पेड न्यूज को लेकर लॉ कमीशन और चुनाव आयोग की सिफारिशों को लागू करे.

याचिका में ये भी कहा गया कि जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वोटिंग के दो दिन पहले यानी जब चुनाव प्रचार खत्म होता है उसके बाद से कोई पेड न्यूज नहीं दिखा सकता, उसी तर्ज पर ये नियम प्रिंट मीडिया, रेडियो और वेबसाइट पर भी लागू किया जाए.

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याचिका में कहा गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की नींव है और इसे तभी पाया जा सकता है जब इसे मनी पॉवर से दूर रखा जाए. दूसरी याचिका राजनैतिक दलों को विदेशी चंदे की इजाज़त देने वाले संशोधित कानून को चुनौती देने वाली थी. इस याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इन्कार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि ऐसी ही एक याचिका पहले से लंबित है. याचिकाकर्ता उसी मामले मे अर्जी दाखिल कर अपनी बात रख सकती है.

कोलकाता की बानी चक्रवर्ती ने याचिका दाखिल कर फ़ाइनेंस एक्ट 2016 और फ़ाइनेंस एक्ट 2018 के जरिए FCRA कानून मे संशोधन करने को चुनौती दी थी. उनका कहना था कि इन संशोधनों से राजनैतिक दलों को विदेशी चंदा लेने की खुली छूट मिल गई है.

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