scorecardresearch
 

BJP को SC से झटका, बंगाल पंचायत चुनाव मसले पर हस्तक्षेप से इनकार

उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में नामांकन भरने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा कि वह चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

Advertisement

उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में नामांकन भरने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा कि वह चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. हालांकि, शीर्ष अदालत ने सभी उम्मीदवारों को इस मामले में राहत के लिए पश्चिम बंगाल निर्वाचन आयोग जाने को कहा.

न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल और न्यायमूर्ति ए एम सप्रे की पीठ ने कहा, 'हमने चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया है , लेकिन सभी उम्मीदवारों को जरूरी राहत के लिए राज्य निर्वाचन आयोग जाने की आजादी दी है.'  

बीजेपी ने छह मार्च को न्यायालय से कहा था कि पश्चिम बंगाल में 'लोकतंत्र की हत्या' की जा रही है क्योंकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस व्यापक पैमाने पर चुनावी हिंसा में लिप्त है और आगामी पंचायत चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवारों को पर्चा दाखिल नहीं करने दे रही है.

Advertisement

बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त सहायक पंचायत चुनाव पंजीकरण अधिकारी बीजेपी उम्मीदवारों को नामांकन के फॉर्म देने से इनकार कर रहा है. पश्चिम बंगाल बीजेपी ने नामांकन पत्र ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की मांग की थी.

राज्य में पंचायत चुनाव एक , तीन और पांच मई को होने हैं. वोटों की गिनती आठ मई को होगी. 

Advertisement
Advertisement