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जयललिता की मौत की सीबीआई जांच वाली याचिका SC ने की ख़ारिज

इस मामले को गंभीर बताते हुए शशिकला ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि तमिलनाडु सरकार और अपोलो अस्पताल जयललिता से जुड़ी सारी जानकारी कोर्ट में जमा कराए, जयललिता की मौत की सीबीआई या फिर न्यायिक जांच हो.

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SC ने खारिज की याचिका
SC ने खारिज की याचिका

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सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता की मौत की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. याचिका AIADMK से निष्कासित राज्यसभा सांसद शशिकला पुष्पा सहित कुछ अन्य लोगों की ओर से दायर की गई थी. शशिकला पुष्पा ने अपनी याचिका में जयललिता की मौत को 'संदिग्ध' बताया था. उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि जयललिता की बीमारी से लेकर मौत तक सब कुछ पर्दे में रखा गया. उन्होंने कहा यह भी कहा था कि जयललिता के शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह पहले ही मर चुकी थीं और जनता से सब कुछ छिपाया जा रहा है.

इस मामले को गंभीर बताते हुए शशिकला ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि तमिलनाडु सरकार और अपोलो अस्पताल जयललिता से जुड़ी सारी जानकारी कोर्ट में जमा कराए, जयललिता की मौत की सीबीआई या फिर न्यायिक जांच हो. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच या न्यायिक जांच की ज़रुरत नहीं है.

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जयललिता को लेकर मद्रास हाइकोर्ट में भी कई अलग-अलग याचिका दायर कर उनकी मौत की सीबीआई जांच की मांग की गई है. हाल ही में मद्रास हाइकोर्ट ने जज ने भी जयललिता की मौत की सीबीआई जांच की बात कह चुके है, गौरतलब है कि 68 साल की जयललिता को 22 सितंबर को बुखार और शरीर में पानी की कमी के चलते चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था. काफी दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद ये खबर आने लगी थी कि जयललिता काफी बेहतर हो गयी हैं लेकिन अचानक 4 दिसम्बर को जयललिता को दिल का दौरा पड़ा और 5 दिसम्बर को उनकी मौत हो गई थी.


 

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