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सबरीमाला मंदिरः कल आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानिए क्या हैं संभावनाएं?

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार यानी कल एक बार फिर बड़ा फैसला सुनाने वाला है. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय बेंच सुबह 10.30 बजे सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर फैसला सुनाएगी.

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सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर गुरुवार को SC सुनाएगा फैसला. (फोटोः PTI)
सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर गुरुवार को SC सुनाएगा फैसला. (फोटोः PTI)

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  • 56 पुनर्विचार याचिकाएं दायर हैं इस केस में
  • सबरीमाला में चल रही है त्योहार की तैयारी

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार यानी कल एक बार फिर बड़ा फैसला सुनाने वाला है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय बेंच सुबह 10.30 बजे सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर फैसला सुनाएगी. फैसला इस बात पर होगा कि महिलाएं मंदिर में प्रवेश करेंगी या नहीं. केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की इजाजत देने के आदेश पर पुनर्विचार करने को लेकर 64 याचिकाएं दाखिल की गई हैं. इनमें से करीब 56 पुनर्विचार याचिकाएं हैं.

गौरतलब है कि इस साल 6 फरवरी को चीफ जस्टिस ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था. गोगोई की अगुवाई वाली बेंच में जस्टिस आर.एफ. नरीमन, ए.एम खनविलकर, डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदू मल्होत्रा शामिल हैं. 28 सितंबर 2018 को इस पीठ में से 4 जजों ने एकमत होकर बहुमत से फैसला किया था कि 10 से 50 साल की महिलाएं सबरीमाला मंदिर में जा सकेंगी. उन पर मंदिर में जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.

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अब इस मामले में क्या-क्या संभावनाएं हैं?

विधि विशेषज्ञ एडवोकेट श्याम देवराज ने बताया कि सबरीमाला मंदिर मामले में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दो ही स्थितियां बनती हैं. इनमें से पहली स्थिति ये है कि कोर्ट इन सभी याचिकाओं को सुनवाई में शामिल करे. इसे 7 जजों वाली बड़ी बेंच में भेज दे. ऐसा हुआ तो 28 सितंबर 2018 वाला फैसला होल्ड हो जाएगा. तय उम्र सीमा की महिलाएं ही मंदिर में जा सकेंगी.

दूसरी स्थिति यह बनती है कि सभी याचिकाएं खारिज कर दी जाएं. इससे 28 सितंबर वाला फैसला लागू रहेगा. एडवोकेट श्याम देवराज ने यह माना कि दूसरी स्थिति की संभावना ज्यादा है. क्योंकि पिछला फैसला संविधान के कई धाराओं के आधार पर दिया गया था. इस मामले को हमें अयोध्या केस से जुड़े फैसले से जोड़कर नहीं देखना चाहिए.

त्रावणकोर देवसोम ने कोई बयान देने से मना किया, अब यू-टर्न

त्रावणकोर देवसोम के मंत्री कडकमपल्ली सुरेंद्रन ने कहा कि अभी सबरीमाला मंदिर में त्योहार की सीजन है. हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो. अभी सबरीमाला मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं है. हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे.

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हालांकि, त्रावणकोर देवसोम बोर्ड ने इस मामले में यू-टर्न ले लिया है. बोर्ड का अब यह कहना है कि वह पिछले साल 28 सितंबर के फैसले का समर्थन करता है. जबकि, सुनवाई के दौरान केरल सरकार और त्रावणकोर देवासम बोर्ड ने पुनर्विचार याचिकाओं का पुरजोर विरोध किया था. इसके बाद केरल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए कहा था कि रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया जाए.

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सुनवाई के दौरान केरल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता ने कहा कि कोर्ट को लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी और सामाजिक समस्याओं का ध्यान नहीं रखना चाहिए. वहीं, नायर सर्विस सोसाइटी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील के. पारासरन ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद-15 देश की धर्मनिरपेक्ष संस्थाओं पर लागू होता है. लेकिन यह धार्मिक संस्थाओं पर लागू नहीं होता. कोर्ट ने अनुच्छेद-17, जिसमें समाज में छुआछूत मिटाने की बात कही गई है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गलत परिभाषित किया है.

के. पारासरन ने कहा कि सबरीमाला मंदिर में भगवान का स्वरूप नैश्तिका ब्रह्मचारी का है. यह भगवान का वह स्वरूप है जो परंपराओं और पुराणों में है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए. साथ ही सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद-25 का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसमें धार्मिक आजादी की बात कही गई है.

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त्रावणकोर देवसोम के पूर्व चेयरमैन के वकील ए.एम सिंघवी ने कहा कि हम महिलाओं को बाहर नहीं कर रहे. हम पुरुषों को बाहर नहीं कर रहे. किसी धर्म या जाति विशेष के पुरुष या महिलाओं को बाहर नहीं कर रहे. हम सिर्फ महिलाओं की एक उम्र सीमा को बाहर कर रहे हैं. इसमे आर्टिकल-17 यानी छुआछूत की धारा लागू नहीं होती.

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