सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को जबरदस्त फटकार लगाई है. खाली पदों पर भर्तियां न होने के लिए सीबीआई को ही जिम्मेदार ठहराया है. कोर्ट ने कहा, 'अपनी इस हालात के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं. अगर आप समय रहते अपने यहां खाली पदों को भरते तो ये हालात नहीं होते'
सीबीआई को डांटते हुए सर्वोच्च अदालत मे कहा, 'पहले आप अपना घर दुरुस्त कीजिए, तब राज्यों पर इल्जाम लगाइए. आपने अपने यहां प्रमोशन कोटे के पदों को भी नहीं भरा और सोते रहे.
सीबीआई ने दायर की थी याचिका
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने अर्जी लगाई थी, जिसमें उसने कहा था कि वो सारदा के अलावा दूसरे चिटफंड मामलों की जांच नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास
स्टाफ की कमी है. सीबीआई ने ये भी कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार अफसरों को प्रतिनियुक्ति पर नहीं दे रही है.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह पुलिस अफसरों के पैनल की लिस्ट सीबीआई को सौंपे, जिन्हें सारदा चिट फंड मामले की जांच में सीबीआई में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाना है.
सीबीआई में खाली हैं 724 पद
सुनवाई में एएसजी मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सीबीआई में कुल 724 पद खाली हैं, जिनमें से 317 पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हैं, जबकि 150 पद पदोन्नति कोटे के हैं. सुप्रीम कोर्ट सारदा चिट फंड मामले की मॉनीटरिंग कर रहा है.
अभी 1241 मामलों की जांच है सीबीआई के पास
सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि फिलहाल वह 1241 मामलों की जांच कर रही है. इसके अलावा रोजाना उसके पास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ओर से नए मामले भी जांच के लिए रहे हैं. टीम कम होने की वजह से वह सभी मामलों की जांच में पूरी तरह फोकस नहीं कर पा रही.