सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के फ्रीज किए गए बैंक खातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सराकर से जवाब मांगा है. इसके साथ ही सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ से गुजरात सरकार को याचिका की कॉपी सौंपने को कहा है. सुनवाई की अगली तारीख 17 अगस्त मुकर्रर की गई है.
अदालत में सुनवाई के दौरान तीस्ता की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा, 'गुजरात पुलिस ने तीस्ता के दो निजी खातों के अलावा सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस संगठन का बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया है, जबकि आरोप सबरंग ट्रस्ट पर लगे हैं. सबरंग का खाता भी फ्रीज है.' इस पर गुजरात सरकार की ओर से कहा गया कि उन्हें अभी तक याचिका की कापी नहीं मिली है.
म्यूजियम के लिए जुटाए चंदे में हेराफेरी
तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद पर आरोप है कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी में हुई तबाही की याद में म्यूजियम बनाने के लिए जुटाए गए चंदे में हेराफेरी की गई. अहमदाबाद में इस बाबत केस दर्ज किया गया है.
हाई कोर्ट ने डिफ्रीज करने से किया था इनकार
मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत अर्जी रद्द कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. सर्वोच्च अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दी है, जिसके बाद से यह केस तीन सदस्यीय पीठ की सुनवाई के लिए लंबित है. इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने तीस्ता और उनके ट्रस्ट के खातों को डिफ्रीज करने से इनकार कर दिया था.