रिटायर होने के बावजूद सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए रखने वाले जजों, सांसदों, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि रिटायर होने के बाद एक महीने के भीतर सरकारी आवास खाली कर देने चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और मंत्रियों को सरकारी आवासों में निर्धारित समय से अधिक अवधि तक रहने से रोकने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए. कोर्ट ने कहा है कि रिटायर होने के बाद सरकारी बंगले पर कब्जा नहीं करना चाहिए और एक महीने के अंदर घर खाली कर दिया जाए. इसी के साथ कोर्ट ने सरकारी आवासों पर स्मारक बनाए जाने पर भी ऐतराज जताया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक महीने में सरकारी आवास खाली ना करने पर संपत्ति विभाग नोटिस जारी करे और फिर भी अगर घर खाली नहीं किया जाता है तो जबरन कार्रवाई की जाए.
उधर, शाहनवाज हुसैन ने सरकारी बंगले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को सही बताते हुए कहा, 'मैने हफ्ते भर में बंगला खाली कर दिया था.'
गौरतलब है कि जज, सांसद, मंत्री और सरकारी अधिकारी रिटायर होने के बाद भी सरकारी आवास नहीं छोड़ते हैं.