सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सिंगूर भूमि के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए टाटा मोटर्स के नाम नोटिस जारी किया है.
बंगाल सरकार ने अपनी याचिका में कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसके अंतर्गत न्यायालय ने 400 एकड़ भूमि को फिर से अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार सिंगूर भूमि अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया था.
न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू और न्यायमूर्ति सी. के. प्रसाद की खंडपीठ ने हालांकि कहा कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के तहत सिंगूर भूमि पर राज्य सरकार का कब्जा पूर्ववत बना रहेगा.
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सिंगूर भूमि पुनर्वास एवं विकास अधिनियम-2011 को 22 जून को असंवैधानिक करार देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए दो महीने का समय दिया था.
अपने फैसले में उच्च न्यायालय ने कहा था कि बंगाल सरकार उसके इस फैसले को चुनौती दे सकती है और इस दौरान यह भूमि उसके कब्जे में ही रहेगी.