सुप्रीम कोर्ट ने निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा की तामील पर एक हफ्ते तक रोक लगा दी है. कोली को मेरठ जेल में 12 सितंबर को फांसी देने की तैयारी चल रही थी. लेकिन, शीर्ष अदालत की ओर से जारी आदेश के बाद कोली की फांसी टल गई है.
मेरठ प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट से एक फैक्स मिला है जिसके बाद कोली की फांसी पर रोक लगाने का फैसला किया गया. जानकारी के अनुसार जो फैक्स आया है उसमें कोली की फांसी को फिलहाल एक हफ्ते तक रोकने का आदेश दिया गया है.
मेरठ जेल के सुपरिटेंडेंट एसएम रिजवी ने बताया कि डीएम के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर की कॉपी मिली है. इस आदेश में सुरेंद्र कोहली की फांसी पर एक हफ्ते तक स्टे की बात कही गई है.
सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा है कि नियमों के मुताबिक कोली की रिव्यू पीटिशन पर ओपन कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट इंदिरा जयसिंह की याचिका पर सुनवाई करने वाला है, ऐसे में न्यायमूर्ति एच एल दत्तू और ए आर दवे की पीठ ने कोली की फांसी पर एक हफ्ते तक रोक लगाने के आदेश दिए.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते अपने एक आदेश में कहा था कि फांसी की सजा पा चुके दोषियों की रिव्यू पीटिशन पर ओपन कोर्ट में सुनवाई हो.
गौरतलब है कि राष्ट्रपति ने 27 जुलाई को कोली की दया याचिका खारिज कर दी थी. कोली के खिलाफ अभी भी हत्या के 11 मामले लंबित हैं. सीबीआई उसके खिलाफ 16 मामलों में आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है, जिसमें उसने बच्चों का कथित यौन शोषण किया और फिर हत्या कर दी थी. यह मामला दिसंबर 2006 में उस समय सामने आया जब एक लापता लड़की के बारे में पता चला कि उसकी हत्या कोली ने की थी.