एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराने सहित कई जन कल्याण योजनाओं में आधार कार्ड को पहचान के एक साक्ष्य के तौर पर लागू करने की अनुमति देने संबंधी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह आठ अक्टूबर को सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगी. सॉलिसिटर जनरल मोहन पराशरण ने शुक्रवार को कोर्ट के समक्ष यह मामला पेश किया था.
इसके पहले कोर्ट ने आदेश दिया था कि कई सरकारी योजनाओं में लाभ हासिल करने के लिए आधार कार्ड आवश्यक नहीं है. इन योजनाओं में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून भी शामिल है.