ट्रिपल तलाक के मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक मामले की सुनवाई अब SC की संवैधानिक पीठ करेगी. इस मामले की सुनवाई 11 मई से शुरू होगी. मामले की सुनवाई रोज होगी, ताकि मामले को जल्द से जल्द निपटाया जा सके.
गर्मी की छुट्टियों में भी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला बेहद महत्वपूर्ण है इस वजह से गर्मी की छुट्टियों में भी मामले की सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की आपत्ति पर यह टिप्पणी की. अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि गर्मी की छुट्टियों से पहले इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए. चीफ जस्टिस ने सभी पक्षों को 2 सप्ताह में अपना जवाब दायर करने को कहा है.
जब हम काम कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं
कुछ लोग गर्मी की छुट्टियों में सुनवाई के खिलाफ थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब हम छुट्टियों में काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं. जिसके बाद कोर्ट ने 11 मई की तारीख तय की.
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'कानून के खिलाफ हैं याचिकाएं'
AIMPLB की राय में मुस्लिमों की धार्मिक रिवायतों पर दायर याचिकाएं निजी पक्ष के खिलाफ मूलभूत अधिकारों को लागू करवाने की कोशिश है. लेकिन संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में दिए गए संवैधानिक अधिकार विधायिका और कार्यपालिका के संदर्भ में लागू होते हैं. बोर्ड का ये भी मानना है कि याचिका दायर करने वाले अनुच्छेद 32 के खिलाफ फैसला चाह रहे हैं. इस अनुच्छेद के मुताबिक, नागरिकों या निजी पक्षों के खिलाफ संवैधानिक अधिकारों का दावा नहीं किया जा सकता है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक, याचिकाओं में पेश तर्क मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों की गलत समझ पर आधारित हैं.
'तलाक के खिलाफ शरीयत कानून'
बोर्ड की ओर से दाखिल जवाब में दावा किया गया है कि शरीयत कानून पति और पत्नी के बीच लंबे रिश्ते की हिमायत करता है. इस कानून में ऐसे कई प्रावधान हैं जो शादी को टूटने से बचाने के लिए बने हैं और शरीयत में तलाक को आखिरी रास्ता माना गया है.
'सांस्कृतिक प्रथाओं का हो सम्मान'
AIMPLB ने मांग की है कि तीन तलाक पर कानून में कोई भी बदलाव भारत की सांस्कृतिक विविधता और संबद्ध समुदायों की भावनाओं को ध्यान में रखकर होना चाहिए. दूसरे देशों में लागू बदलावों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में सोच-विचार के बाद ही लागू किया जाना चाहिए.