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नारायण साईं सहित 4 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

रेप के मामले में भागते फिर रहे आरोपी नारायण साईं और उनके तीन साधकों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. सूरत पुलिस को CRPC 70 के तहत अदालत से चारों आरोपियों कि गिरफ्तारी के लिए मंजूरी मिल गई है. अदालत ने मंगलवार को नारायण साईं सहित चार लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.

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नारायण साईं
नारायण साईं

रेप के मामले में भागते फिर रहे आरोपी नारायण साईं और उनके तीन साधकों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. सूरत पुलिस को CRPC 70 के तहत अदालत से चारों आरोपियों कि गिरफ्तारी के लिए मंजूरी मिल गई है. अदालत ने मंगलवार को नारायण साईं सहित चार लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.

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सूरत जिला न्यायालय से नारायण साईं उर्फ बड़े भगवान सहित साधक हनुमान उर्फ कौशल ठाकुर, गंगा उर्फ धर्मिष्ठा और जमुना उर्फ भावना की गिरफ्तारी की मंजूरी मांगी गई थी. इस पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए चारों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. उल्लेखनीय है कि सूरत रेप कांड की पीड़िता ने नारायण साईं सहित उनके तीन साधक हनुमान, गंगा और जमुना पर धमकाने का आरोप लगाया था.

इसके पहले मंगवलार को अदालत में नारायण साईं कि अग्रिम जमानत की याचिका पर पूरे दिन सुनवाई चली और अगली सुनवाई के लिए मामला बुधवार तक के लिए टाल दिया गया. बचाव पक्ष ने इस बीच दो महिलाओं का शपथ-नामा अदालत में पेश किया, जिसके जरिये यह बताने कि कोशिश कि गई कि पीड़िता और उसका परिवार पीड़िता के आश्रम छोड़ दिए जाने के बाद भी एक साल पहले तक नारायण साईं के संपर्क में था. बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद सरकारी पक्ष की दलील सुनने के लिए बुधवार तक के लिए सुनवाई टाल दी गई.'

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उधर, बचाव पक्ष कोर्ट द्वारा अरेस्ट वारंट की मंजूरी को लेकर ऊपरी अदालत में चैलेंज करने की बात कर रहा है. जबकि मंगलवार को सूरत न्यायालय से मिले अरेस्ट वारंट की मंजूरी के बाद भी नारायण साईं अगर गिरफ्तार नहीं होता है तो सूरत पुलिस उसे भगोड़ा घोषित करने कि मांग करेगी और इसके बाद नारायण साईं की संपत्ति जप्त कर ली जाएगी.

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