उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को निठारी मामले में प्रमुख आरोपी और व्यापारी मनिंदर सिंह पंढेर के घरेलू नौकर सुरिंदर कोली की मौत की सजा पर रोक लगा दी.
प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन और न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान की एक पीठ ने मौत की सजा पर रोक लगाते हुए कोली की याचिका पर सीबीआई और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा, जिसमें कोली ने अपने दोषारोपण को चुनौती दी है.
सीबीआई की विशेष अदालत ने 14 वर्षीय रिंपा हलधर के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में 13 फरवरी 2009 को कोली को दोषी करार दिया था और मौत की सजा सुनायी थी. सत्र अदालत ने कोली के साथ पंढेर को भी मौत की सजा सुनायी.
हालांकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पंढेर को आरोपों से बरी करते हुए 11 सितंबर 2009 को कोली की मौत की सजा बरकरार रखी. उच्च न्यायालय के फैसले के बाद कोली ने मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का फैसला किया था.