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सरोगेसी (रेग्युलेशन) बिल 2019: गंभीर मसले पर फौरी रवैया

2016 का सरोगेसी बिल 2019 में संसद में फिर से पेश किया गया और लोकसभा से यह जल्दबाजी में पास भी हो गया है. अब राज्यसभा ने इसे उसी संसदीय समिति के पास भेजने का फैसला किया है.

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मां और बच्चों के अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए सरोगेट बिल (फाइल फोटो-IANS)
मां और बच्चों के अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए सरोगेट बिल (फाइल फोटो-IANS)

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इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने 2005 में पहली बार सरोगेसी (किराये की कोख के) मामले में नियमन का प्रयास किया था. इसने भारत में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) से जुड़ी मेडिकल सेवाओं को मान्यता, निग​रानी और नियमन के लिए एक नेशनल गाइडलाइन का ड्राफ्ट तैयार किया था. ART के तहत आईवीएफ (कृत्रिम ढंग से निषेचन) के जरिये बांझपन का विकल्प तैयार किया जाता है ​और भ्रूण के विकास के लिए किराये की कोख का इस्तेमाल होता है. इस कोशिश के चलते 2008 में ART बिल सामने आया. यह 2010 और 2014 में भी संसद में पेश किया गया लेकिन पास नहीं हो सका.

2009 में कानून आयोग ने इसका संज्ञान लिया और ART मेडिकल सेवाओं के रेग्युलेशन की जरूरत बताते हुए सरोगेसी में शामिल दोनों पक्षों के अधिकार और दायित्व पर जोर दिया. आयोग ने सिर्फ 'परोपकार' के​ लिए सरोगेसी को अनुमति देने की बात कही और कमर्शियल सरोगेसी को प्रति​बंधित करने की सिफारिश की, जिसे 2016 के सरोगेसी बिल में शामिल किया गया.  

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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मामले की संसदीय समिति ने इस बिल की समीक्षा की. 2017 में समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि पहले ART बिल लाया जाना चाहिए क्योंकि अलग से कोई सरोगेसी क्लीनिक सेवा नहीं होती. आमतौर पर ART क्लीनिक के तहत सरोगेसी का विकल्प दिया जाता है. समिति का निष्कर्ष था कि 'समय की मांग है कि ART क्लीनिक को ले​कर कानून बनाया जाना चाहिए'.  

समिति ने यह भी ध्यान दिलाया कि 2014 के ART बिल में इससे जुड़े सभी पहलू शामिल हैं. हालांकि, सरकार ने इस सलाह को नजरअंदाज किया. 2016 का सरोगेसी बिल 2019 में संसद में फिर से पेश किया गया और लोकसभा से यह जल्दबाजी में पास भी हो गया है. अब राज्यसभा ने इसे उसी संसदीय समिति के पास भेजने का फैसला किया है.

बिल में क्या है?  

विधेयक में राष्ट्रीय स्तर पर एक सरोगेसी बोर्ड का प्रस्ताव है. इसी तरह राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के स्तर पर भी सरोगेसी बोर्ड होंगे. सरोगेसी की प्रक्रिया और कार्य प्रणाली के नियमन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी. यह कानून कमर्शियल सरोगेसी या सरोगेसी के लिए मानव भ्रूण की खरीद-बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाता है. इसमें किसी भी रूप में सरोगेसी सेवा देने वाले सरोगेसी क्लीनिक के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है. बिल के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कम से कम दस साल जेल की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है.

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यह विधेयक विवाहित भारतीय जोड़ों के लिए सिर्फ 'नैतिक परोपकारी सरोगेसी' की अनुमति देता है. इसके लिए महिला की उम्र 23-50 और पुरुष की उम्र 26-55 के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा, जोड़े को वैधानिक रूप से शादी किए हुए कम से कम पांच साल बीत चुके हों. 'परोपकारी सरोगेसी' की परिभाषा में कहा गया है कि सरोगेट मदर के मेडिकल खर्च और इंश्योरेंस कवर के अलावा यह बिना किसी खर्च के, बिना पैसे या फीस के होनी चाहिए.

विधेयक यह भी कहता है कि सरोगेट मदर को लाभार्थी की करीबी रिश्तेदार होनी चाहिए, वह भी ऐसी महिला 'जिसकी शादी हो चुकी हो और उसका अपना बच्चा हो' और उसकी उम्र 25-35 साल की होनी चाहिए. किसी भी महिला सिर्फ एक बार सरोगेट मदर बन सकती है. इस तरह के गर्भ को तभी हटाया जा सकता है जब सरोगेट मदर की लिखित में अनुमति हो और उचित प्राधिकारी की भी अनुमति हो. विधेयक सरोगेसी से पैदा होने वाले बच्चे का परित्याग रोकने का भी प्रावधान करता है और उसके वे सारे अधिकार सुनिश्चित करता है जो कि किसी जैविक पुत्र के होते हैं.

क्यों लाया गया बिल?

विधेयक कहता है कि कानून के बगैर सरोगेसी एक अनियंत्रित कमर्शियल पेशा जैसा बन जाएगा, अनैतिक कार्य होंगे, सरोगेट मांओं का शोषण होगा, सरोगेसी से पैदा बच्चों को छोड़ दिया जाएगा और सरोगेसी के लिए मानव भ्रूण और अंडाणु या शुक्राणुओं की खरीद बिक्री भी हो सकती है. कानून आयोग की सिफारिश पर यह प्रस्ताव लाया गया है जो सरोगेट मांओं और बच्चों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है.

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संसदीय समिति की अनसुनी चिंताएं

2017 में संसदीय समिति ने कहा था कि पहले ART क्लिीनिक का नियमन किया जाना किया जाना चाहिए, इस नियमन की चिंताओं से अलग, समिति ने कई महत्वपूर्ण बदलाव की सिफारिश की थी. जिसे 2019 के बिल में नजरअंदाज कर दिया गया है. इसलिए बिल को फिर से उसी पैनल के पास भेजने की क्या जरूरत हुई, यह समझ से परे है.

संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि इस विधेयक में 'करीबी रिश्तेदार', 'बांझपन' को परिभाषित किया जाना चाहिए. सिर्फ 'परोपकारी सरोगेसी' का प्रावधान हटाना चाहिए. किसी विवाद की सूरत में आरोपी खुद को निर्दोष सिद्ध करे यह प्रावधान भी हटाना चाहिए. महिला के अबॉर्शन के लिए लिखित अनुमति का प्रावधान नहीं होना चाहिए.

समिति ने सरोगेसी को 'करीबी रिश्तेदार' तक सीमित करने और इसे 'परोपकारी’ बनाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सामाजिक, कानूनी, भावनात्मक और नैतिकता के चलते पारिवारिक दबाव के कारण महिलाओं के साथ जबरदस्ती की जाएगी और उनका शोषण होगा.

समिति ने कहा कि सरोगेसी को 'करीबी रिश्तेदार' (जिसे परिभाषित नहीं किया गया है) तक सीमित करने से न केवल महिलाओं की उपलब्धता कम हो जाएगी, बल्कि इसका  सरोगेट महिला का शोषण रोकने से भी कोई संबंध नहीं है. इसलिए महिला लाभार्थी की रिश्तेदार हो या न हो, दोनों हालत में उसे अनुमति मिलनी चाहिए.

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समिति ने उस प्रावधान पर भी सवाल उठाया कि जिसमें कहा गया है कि शादी को पांच साल हो गए हों और बच्चा न हुआ हो ​तभी सरोगेसी का सहारा लिया जा सकता है. जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन और 2014 के ART बिल में यह समय सिर्फ एक साल का रखा गया है. इस तरह के प्रतिबंध किसी की मां बनने की संभावनाओं को कम करेंगे, क्योंकि आजकल लोग वैसे भी देर से शादियां करते हैं. यह लोगों के प्रजनन के अधिकार का भी उल्लंघन करता है. समिति का सुझाव था कि एक साल का प्रावधान हो और बाकी मेडिकल वजहों पर छोड़ दिया जाए.

समिति ने सिर्फ कानूनी रूप से शादीशुदा और उन्हें बांझ होने के प्रमाणपत्र की शर्त पर भी आपत्ति जताई थी. प्रमाणपत्र की शर्त को अनावश्यक बताते हुए समिति ने कहा था कि इसे शादीशुदा जोड़ों तक सीमित कर देने पर विधवाओं, तलाकशुदा औरतों, लिव इन जोड़ों के पैरेंट्स बनने पर प्रतिबंध लग जाएगा. किसी महिला के साथ बांझ होने का लांछन जोड़ देना न्यायपूर्ण नहीं है.

संसदीय समिति ने यह भी जानना चाहा था कि सरोगेट मां को मुआवजे से वंचित कर देने के पीछे कौन सा तर्क है, जो नौ महीने और उसके बाद भी कुछ समय तक कष्ट से गुजरेगी, जबकि इस प्रक्रिया में शामिल डॉक्टरों, अस्पतालों और वकीलों को भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा, समिति ने यह भी सुझाव दिया कि गरीब महिलाओं को उनकी पारिवारिक जरूरतें पूरी करने के लिए सरोगेसी की अनुमति दी जानी चाहिए.

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पैनल की कुछ और सिफारिशें थीं जिन्हें नजरअंदाज किया गया: सरोगेसी की परिभाषा सटीक होनी चाहिए, स्पष्ट और वर्णनात्मक प्रावधान हों ताकि गलत व्याख्या के लिए कोई गुंजाइश नहीं हो और अंडाणु या शु​क्राणु दान करने पर प्रतिबंध हटे, गर्भपात के लिए समय सीमा निर्धारित किए बिना लिखित अनुमति का प्रावधान हटाया जाए, क्योंकि इसके पीछे का तर्क स्पष्ट नहीं है और गर्भपात के बारे में 1971 का प्रिग्नेंसी एक्ट पहले से मौजूद है जो सुरक्षा देने के साथ डिस्ट्रिक मेडिकल बोर्ड को फैसला लेने का अधिकार भी देता है.

मेडिकल बिरादरी की मिली जुली राय  

चंडीगढ़ के पीजीआई और दिल्ली के लेडी हॉर्डिंग में पढ़ा चुकीं मशहूर स्त्रीरोग-आईवीएफ विशेषज्ञ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ीं डॉ शारदा जैन इस बिल को अच्छा कदम बताती हैं. वे कमर्शियल सरोगेसी को खत्म करने और 'सिंगल पैरेंट्स' के लिए इसे प्रतिबंधित करने का स्वागत करती हैं. उनका कहना है कि विदेशों से जितने लोग कमर्शियल  सरोगेसी के लिए भारत आते हैं, उनमें से 90 फीसदी समलैंगिक समुदाय से होते हैं, न कि वे लोग जिनके लिए सरोगेसी का कोई मतलब है. हालांकि, वे संसदीय समिति की उस सिफारिश से सहमत हैं कि पहले ART बिल आना चाहिए और 'करीबी रिश्तेदार' की परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए.

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