पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना के सीजेएम कोर्ट में राज्य
के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा व प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन के खिलाफ
आईपीसी की धारा 499 व 500 के तहत आधारहीन, बेबुनियाद व तथ्यहीन आरोप लगा कर
प्रतिष्ठा को आधात पहुंचाने के मामले में क्रिमिनल कम्पलेन्ट केस संख्या
6893/2017 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है.
मोदी ने कोर्ट से इस मामले में संज्ञान लेकर अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा देने का आग्रह किया है. ताकि आगे से जिम्मेवारी के पद पर बैठे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कोई प्रयास नहीं कर सके. मोदी ने अपनी शिकायत में कहा हैं कि राज्य प्रवक्ताओं ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानबूझ कर आम जनता के बीच उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए उन पर आधारहीन, बेबुनियाद व तथ्यहीन आरोप लगाया जो देश के अनेक अखबारों में प्रकाशित हुआ. अभियुक्तों ने अपने बयान में पटना के राजेंन्द्र नगर रोड न.-13 में आलीशान मकान होने, उत्कर्ष स्टिफ नामक कंपनी द्वारा चर्च की 7.5 एकड़ जमीन पर कब्जा कर मॉल बनाये जाने, परिवार के लोगों को दिल्ली, मुम्बई में ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी गाड़ियों में घुमने तथा दिल्ली व कोलकाता की कई कम्पनियों में काला धन लगे होने का आरोप लगाकर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया हैं.
मोदी ने कोर्ट से आग्रह किया है कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए वारंट जारी किया जाए तथा ट्रायल के बाद उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. गौरतलब है कि सुशील मोदी पिछले कुछ दिनों से लालूऔर उनके परिवार वालों पर लगातार बेनामी संपत्ति अर्जित करने को लेकर बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं और इसीके जवाब के तौर पर लालू यादव ने अपने पार्टी प्रवक्ताओं को आदेश दिया है कि वह भी सुशील मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार और बेनामी संपत्ति अर्जित करने के मामले को लेकर खुलासे करें. लालू के निर्देश पर ही उनके पार्टी के प्रवक्ता मनोज झा और चितरंजन गगन मोदी पर आरोप लगा रहे हैं.