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व्यापम घोटालाः SC का CBI को निर्देश, 3 हफ्तों में अपने हाथ में ले 72 केस

व्यापम घोटाले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को कुछ मोहलत और दे दी. कोर्ट ने जांच एजेंसी को कहा है कि पेंडिंग पड़े 72 केस 3 हफ्तों के भीतर अपने हाथ में ले.

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व्यापम घोटाले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को कुछ मोहलत और दे दी. कोर्ट ने जांच एजेंसी को कहा है कि पेंडिंग पड़े 72 केस 3 हफ्तों के भीतर अपने हाथ में ले. अगली सुनवाई पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. केस की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी.

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इन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी और एसटीएफ को भी घोटाले की जांच में सीबीआई का सहयोग करने के निर्देश दिए हैं. सीबीआई ने 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर कहा था कि एसआईटी से 185 से ज्यादा मामलों के ट्रांसफर में वक्त लगेगा.

स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर लगाओ
कोर्ट ने सीबीआई से स्पेशल प्रोसीक्यूटर की नियुक्ति करने को भी कहा है. जांच एजेंसी को कुल 48 एसपीपी नियुक्त करने हैं. इनमें से 19 की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. सीबीआई अफसरों की कमी का सामना कर रही है.

अब तक 212
सीबीआई के मुताबिक घोटाले में अब तक 212 केस सामने आ चुके हैं. इनमें से 119 की जांच अभी बाकी है. इससे पहले 24 अगस्त को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दो हलफनामे देकर 3 हफ्ते का समय मांगा था. तब भी 119 मामलों की जांच शुरू नहीं हो पाई थी. अब तक 93 मामलों में फाइनल चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है.

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