तमिलनाडु सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के संबंध में एक गजट अधिसूचना जारी की है. इसके अनुसार अन्नाद्रमुक प्रमुख जयललिता को अगले 10 साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया है.
तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष पी. धनपाल द्वारा जारी गजट अधिसूचना में कहा गया, विधानसभा सदस्य सेल्वी जे. जयललिता पर दोष साबित होने के कारण, वह दोषी ठहराए जाने की तारीख 27 सितंबर 2014 से अपनी सजा (4 साल) के समय तक तमिलनाडु विधानसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य हैं.
यही नहीं इसमें ये भी कहा गया कि वह जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8 के तहत रिहाई के बाद 6 साल की समयावधि तक अयोग्य रहेंगी. अधिसूचना में कहा गया कि जयललिता जिस श्रीरंगम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, वह उनके दोषी ठहराए जाने तारीख से खाली मानी जाएगी.
हालांकि मीडिया को 9 नवंबर को ही इस गजट अधिसूचना के बारे में जानकारी मिल गई थी और बुधवार 12 नवंबर को इसे आधिकारिक रूप से जारी भी कर दिया गया. जयललिता आय से अधिक संपत्ति के 18 साल पुराने मामले में दोषी पाई गई हैं और उन्हें बेंगलुरू की स्पेशल कोर्ट ने 100 करोड़ रुपये के फाइन के अलावा 4 साल जेल की भी सजा सुनाई गई थी. उन्हें 17 अक्टूबर को जमानत पर जेल से रिहा किया गया है.
- इनपुट भाषा